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Law·11.6.2026KI-Zusammenfassung
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक मामले में FIR और ED जांच रद्द की
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ FIR और ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रद्द कर दी। कोर्ट ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों का दुरुपयोग बताया।
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