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Politik·8.7.2026KI-Zusammenfassung
गुजरात: हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूरत नगर निगम ने तोड़े गए मकानों के पीड़ितों को राहत देने का वादा किया
गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत नगर निगम को गैरकानूनी तरीके से तोड़े गए कच्चे मकानों के पीड़ितों के लिए आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। निगम ने अगली सुनवाई से पहले प्रस्ताव पेश करने का वादा किया है।
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