
सरकार के इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंज़ूरी दी है। इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफ़, ईपीएस और ईडीएलआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आएंगे।
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ईपीएफ़ओ की वेतन सीमा को आखिरी बार सितंबर 2014 में 15,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया गया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने को मंज़ूरी दे दी है.
अब तक इसके लिए वेतन सीमा 15 हज़ार रुपये प्रति माह थी जिसे बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फ़ैसले की जानकारी दी और इस प्रस्ताव को श्रम और रोज़गार मंत्रालय की ओर से सरकार को दिया गया था.
ईपीएफ़ओ के तहत मिलने वाले अनिवार्य कवरेज में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी मुफ़्त जीवन बीमा (ईडीएलआई) का लाभ मिलता है.
अब तक ये तीनों लाभ केवल 15 हज़ार रुपये तक की सैलरी वालों को मिलते थे जिसे बढ़ाकर 25 हज़ार कर दिया गया है. यानी अब 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी वालों को भी इसका लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई.
इस बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
इस फ़ैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफ़ओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है. साथ ही इससे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा.
ईपीएफ़ओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 तक के दशक में नहीं बदली थी. सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था.
सरकार के मुताबिक़, पिछले कुछ सालों में वेतन में लगातार बढ़ोतरी, आय में वृद्धि और औपचारिक रोज़गार के विस्तार को देखते हुए वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है. सरकार का कहना है कि कई राज्यों और व्यवसायों में न्यूनतम मज़दूरी भी मौजूदा सीमा के क़रीब पहुंच गई है.
मौजूदा वक़्त में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर रोज़गार में शामिल होने वाला नया कर्मचारी अपने आप ईपीएफ़ संरचना के तहत कवर नहीं होता था. ऐसे कर्मचारी अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और संबंधित बीमा सुरक्षा से बाहर रहते थे.
15,000 रुपये से 25,000 रुपये के वेतन बैंड में कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ जाएगा.
मंज़ूरी के बाद प्रभावी योजना के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत बीमा सुरक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा.
केंद्र सरकार का कहना है कि इससे वैधानिक योगदान और पेंशन-योग्य वेतन के ढांचे को मौजूदा वेतन स्तरों के हिसाब से बेहतर ढंग से ढालने में भी मदद मिलेगी. सरकार के मुताबिक़, नई सीमा बढ़ते वेतन स्तर के अनुसार ईपीएफओ फ्रेमवर्क को अपडेट करेगी और वर्क फ़ोर्स के व्यापक वर्ग तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के फ़ायदे पहुंचाएगी.
अनिवार्य सोशल सिक्योरिटी के लिए मौजूदा प्रावधान लगभग 10,250 करोड़ रुपये है. इस नए परिवर्तन के बाद ये बढ़कर लगभग 11,339 करोड़ रुपये हो जाएगा. सरकार का कहना है कि पांच वर्षों में अनुमानित खर्च लगभग 56,696 करोड़ रुपये होगा.
ईपीएफ़ओ दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में से एक चलाता है. इसके तहत एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ़), एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) और एम्प्लॉइज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) को मैनेज किया जाता है.
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