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Back'क़ानून के दायरे से बाहर कोई हिरासत ना हो' प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट विशेष सुनवाई
'क़ानून के दायरे से बाहर कोई हिरासत ना हो' प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट विशेष सुनवाई
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BBC हिंदी3 hours agoLaw3 min readIndiaView translation

'क़ानून के दायरे से बाहर कोई हिरासत ना हो' प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट विशेष सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि क़ानून के मुताबिक़ शहर में लोगों की निर्बाध आवाजाही होगी और क़ानून में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

Quick Look

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कहा कि शहर में लोगों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी और क़ानून सम्मत प्रक्रिया के बिना किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

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Why It Matters

दिल्ली में शनिवार को प्रदर्शनों के बाद विपक्षी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगाई गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक ख़ास सुनवाई में कहा कि क़ानून के मुताबिक़ शहर में लोगों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी. साथ ही, क़ानून में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

अदालत ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्र के बाहर लोगों को एकत्र होने का अधिकार होगा. अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में न्याय पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से किसी को नहीं रोका जाएगा.

दिल्ली में शनिवार को हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया था. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की दो-सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये अहम बातें कहीं -

मेट्रो और रेल सामान्य रूप से चलें, जब तक कि कानून के तहत इन्हें रोकना ज़रूरी न हो

कानून-व्यवस्था, यातायात और अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड लगाने की व्यवस्था की समीक्षा की जाए

क़ानून के तहत इंटरनेट सर्विस बाधित नहीं की जाएगी.

कानून की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्र के बाहर लोगों को एकत्र होने का अधिकार होगा.

सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में न्याय पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से किसी को नहीं रोका जाएगा.

अदालत ने आज की सुनवाई के लिए दो मामले सूचीबद्ध किए हैं.

पहला मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका का है. यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने और उसकी हिरासत की वैधता की जांच करने का अनुरोध किया जाता है.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने यह याचिका दायर की है. इसमें विपक्ष के कई नेताओं को एहतियातन हिरासत में लेने को चुनौती दी गई है. इनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं.

ये हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार.

याचिका में कहा गया है कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकार को दबाने के लिए नेताओं को उनके आवास से मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं ले सकती.

दूसरा मामला अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका है. अवमानना याचिकाएं तब दायर की जाती हैं, जब अधिकारियों पर अदालत के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया जाता है.

त्रिपाठी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई थी.

त्रिपाठी का आरोप है कि इस आदेश के बावजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए.

सुनवाई के दौरान वकीलों की ओर से दो अन्य याचिकाओं का उल्लेख भी किए जाने की उम्मीद है.

किसी मामले का उल्लेख करना प्रक्रिया से जुड़ा एक कदम है, जिसके तहत उन मामलों पर तत्काल न्यायिक ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है, जो उस दिन की आधिकारिक सुनवाई सूची में शामिल नहीं हैं.

इनमें से एक याचिका राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने दायर की है. वह अदालत से शनिवार को पुलिस की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की मांग कर रहे हैं. उनकी याचिका में 6,000 से अधिक लोगों को कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लेने, 250 ट्रेनों को पहले ही रद्द किए जाने और मध्य दिल्ली में मोबाइल फोन जैमर तैनात करने का मुद्दा उठाया गया है.

दूसरी याचिका अधिवक्ता अमन प्रसाद की ओर से दायर अवमानना याचिका है, जिसमें दिल्ली पुलिस पर बिना भेदभाव के लोगों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया है.

प्रसाद की याचिका में आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अनिवार्य नेम टैग नहीं पहने थे, निहत्थे नागरिकों की पिटाई की और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया.

याचिका में विशेष रूप से एक महिला को बालों से पकड़कर घसीटने और हिरासत में ले जाने के लिए बस में डालने की घटना का उल्लेख किया गया है. इसमें अशांति की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने की घटनाओं का भी जिक्र है.

What to Watch

AI outlook — possibilities, not facts

  • अधिकारी मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण सौंपेंगे।

    Very likely · Within days

Open Questions

  • अधिकारियों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट में क्या विवरण दिए जाएंगे?
  • हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई पर आगे क्या निर्णय होगा?

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This article was originally published by BBC हिंदी.

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